लॉकडाउन: EPF योजना में हुआ संशोधन, खाते से निकाल सकते हैं तीन माह का वेतन

भारत सरकार ने कर्मचारी भविष्य निधि योजना में संशोधन के लिए अधिसूचना जारी कर दी है जिससे लॉकडाउन के दौरान आर्थिक तंगी का सामना कर रहे कर्मचारी तीन महीने का वेतन निकाल सकेंगे।
श्रम एवं रोजगार मंत्रालय ने रविवार को बताया कि कोरोना वायरस 'कोविड-19' के मद्देनजर कर्मचारी भविष्य निधि योजना 1952 में संशोधन के लिए अधिसूचना जारी कर दी गईहै। अब योजना में शामिल कर्मचारी अपने तीन महीने के मूल वेतन और महंगाई भत्ते के बराबर की राशि निकाल सकेंगे। यह रकम उन्हें वापस जमा नहीं करानी होगी। हालांकि यह राशि योजना में जमा उनकी कुल राशि के 75 प्रतिशत से अधिक नहीं होने की शर्त भी है।
Good news
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